नये कानूनी प्रावधानों के सम्बन्ध में पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों व आम जनमानस को किया जागरुक

प्रदीप कुमार
रूद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल।जन समस्याओं के त्वरित समाधान तथा जनसंवाद के दृष्टिगत प्रत्येक सोमवार को जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में विकास भवन में जनता मिलन/जनता दरबार आयोजित किया जाता है। जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों सहित अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु आम जनमानस उपस्थित होते हैं।
आज दिनांक 08.जूलाई.2024 को आयोजित हुए जनता मिलन/जनता दरबार में पुलिस विभाग की तरफ से पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग/यातायात प्रबोध घिल्डियाल आयोजित हुए जनता दरबार में सम्मिलित हुए,जहां पर उनके द्वारा उपस्थित सभी जिला स्तरीय विभागों के अधिकारीगणों सहित उपस्थित आम जनमानस को भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023,भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 तीन नए संशोधित कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। नए कानूनों के तहत धाराओं और दण्डों में हुए बदलाव तथा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों,यौन उत्पीड़न,संगठित अपराध,मानव तस्करी आदि कानूनी सुधारों के महत्व की विस्तृत जानकारी देते हुए जागरुक किया गया। उन्होने बताया कि अंग्रेजों के बनाए कानूनों की जगह अब नये संशोधित कानून लागू हो गये हैं। जिससे अनावश्यक भागदौड़ व परेशानी से बचने में सहायता मिलेगी। नये कानून एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक हैं नये कानून दण्ड आधारित न होकर न्याय आधारित हैं।