पौड़ी पुलिस ने ग्राम पौड़ी गांव में जाकर ग्रामवासियों के साथ लगाई जागरूकता की चौपाल, महिलाओं/बच्चों से संबंधित अपराधों व साइबर अपराधों के विषय में दी जानकारी।

प्रदीप कुमार
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल लोकेश्वर सिंह द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में महिला अपराध,साइबर अपराध व युवावर्ग को नशा ना करने के प्रति जागरुक करने के साथ-साथ आमजन को नये कानून (BNS,BNSS,BSA) से सम्बन्धित धाराओं/विशेषताओं आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान कर अधिक से अधिक जागरुक हेतु निर्देशित किया गया है।
जिसके क्रम में महिला हेल्प लाईन प्रभारी महिला उपनिरीक्षक अनीता नेगी मय पुलिस टीम द्वारा ग्राम पौड़ी गांव में जाकर पुलिस व स्थानीय जनता के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें ग्रामीणों को एकत्रित कर भारतीय न्याय संहिता-2023,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023,भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 तीन नए संशोधित कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि नया कानून पीडित केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है इसमें पीडितों की भागीदारी,आसान न्याय प्रक्रिया व पारदर्शिता के प्रवधान हैं। नये कानून में गैर कानूनी श्रम,बेजूबानों से उपेक्षापूर्ण आचरण के साथ-साथ भूमि अथवा पानी जैसी सम्पत्ति विवादों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल की गयी हैं।
साथ ही पुलिस की कार्यशैली के विषय में जानकारी देते हुये उन्हे बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम,मानव तस्कारी,साइबर अपराधों से बचाव,सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों व आपतकालीन नम्बर डायल-112 आदि के बारे में जानकारी देते हुए उनके संचालन के बारे जागरूक कर किसी भी प्रकार की सहायता या उनके क्षेत्रान्तर्गत होने वाली अवैध गतिविधियों/मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया।