पिथौरागढ़-उत्कृष्ठ विवेचना व सफल पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को सुनाई सजा
अभियुक्त को 01 वर्ष सश्रम कारावास तथा 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा
पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ श्रीमती रेखा यादव के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़ गोविन्द बल्लभ जोशी के पर्यवेक्षण में पिथौरागढ़ पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
दिनांक 03 जनवरी 2022 को ग्राम मेलडुंगरी, जनपद पिथौरागढ़ के किसानों द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में एक सामूहिक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया था। शिकायत में उल्लेख किया गया कि मनोज नैनवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर, Adnes Organics India Pvt. Ltd. ने सितंबर से नवंबर 2021 के मध्य कृषि/पशुपालन परियोजनाओं के नाम पर जनपद के लगभग 147 किसानों से अग्रिम बुकिंग राशि ₹5,76,325/- वसूली, परंतु निर्धारित समयावधि के पश्चात भी किसी प्रकार की सामग्री उपलब्ध नहीं कराई।
प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में अभियोग पंजीकृत कर जांच प्रारम्भ की गई। मामले की उत्कृष्ट विवेचना उ0नि0 संजय सिंह द्वारा संपन्न की गई, जिसके उपरांत दिनांक 22 मार्च 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। मामले की प्रभावी पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी श्री रितेश वर्मा द्वारा की गई।
सुनवाई उपरांत दिनांक 29.11.2025 को न्यायालय सिविल जज (सी0डी0) श्रीमती आरती सरोहा द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष सश्रम कारावास तथा 05,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
