हरिद्वार – अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उत्तराखण्ड के प्रांत सह सचिव अविनाश कुमार सैनी ने विश्व उपभोक्ता दिवस पर ग्राहक के अधिकार से जागरूकता होने की बात कही,
उन्होंने कहा कि इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना है। बाजार में होने वाली ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटी चीज़ों का वितरण, तय मूल्य से ज्यादा दाम वसूलना, बिना मानक चीज़ों की बिक्री, ठगी, नाप-तौप में अनियमितता, गारंटी के बाद भी सर्विस नहीं देने के अलावा उपभोक्ताओं के प्रति होने वाले अपराधों को देखते हुए इस दिन जागरूकता अभियान चलाए जाते है। जिसमे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत अपने अहम भूमिका निभाने का काम कर रहे है। जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, नाप-तोल में गड़बड़ी, बगैर मानक वस्तुओं की बिक्री जैसी समस्याओं से ग्राहकों का सामना अक्सर होता रहता है। ऐसी ही समस्याओं से निजात दिलाने और अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता का अर्थ होता है सामान और सुविधा का भोग अथवा इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। हम आप और सभी लोग किसी न किसी तौर पर उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल होते हैं ऐसे में हमें उपभोक्ता के अधिकार जरूर जानने चाहिए। इस संदर्भ में श्री नितिन शर्मा, श्री देवेश शर्मा, श्री विपिन कुमार, आदित्य, मोहित जखमोला, सत्यम कुमार, प्रीत सिंह, आकंशा गोस्वामी, फैनी चौहान आदि उपस्थित थे।