विनियमित संस्थाएं आरबीआई के राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम – 2022 के एक भाग के रूप में शिकायत निवारण तंत्र और सुरक्षित और सुरक्षित बैंकिंग पर ग्राहकों को शिक्षित करती हैं
देहरादून। भारतीय रिज़र्व बैंकके शिकायत निवारण तंत्र और सुरक्षित और सुरक्षित बैंकिंग के बारे में जागरूकता फैलाने के प्रयासों के तहत आईआरडीटी ऑडिटोरियम, देहरादून में बैंकों और एनबीएफसी से युक्त विनियमित संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से एक वित्तीय जागरूकता टाउनहॉल का आयोजन किया गया । माननीय बैंकिंग लोकपाल, आरबीआई, देहरादून – मनीष पाराशर सहित आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों और विनियमित संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। क्या करें और क्या न करें को ग्राहकों के साथ साझा किया गया- क्या करेंः फोन को पासवर्ड से सुरक्षित रखें, एक मजबूत पासवर्ड बनाएं, अपना पिन नियमित रूप से बदलें और याद रखें (इसे कहीं भी न लिखें), हमेशा बैंक के होम पेज के माध्यम से अपने बैंक की नेट बैंकिंग साइट पर जाएं, नेट बैंकिंग से बाहर निकलने पर हमेशा ब्राउज़र बंद करने से पहले लॉगआउट करें, आदि। क्या न करेंरू व्यक्तिगत विवरण जैसे क्रेडिट/डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी, पिन, ओटीपी किसी के साथ साझा न करें। साइबर कैफे या सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क से इंटरनेट बैंकिंग से बचें। वेब ब्राउज़ करते समय यदि कोई वेबसाइट प्रामाणिक नहीं दिखती है, तो उस पर क्लिक न करें, अज्ञात लोगों द्वारा सुझाए गए ऐप्स डाउनलोड न करें, आदि। धोखेबाज़ों द्वारा असाधारण ऑफ़र देकर व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित करने के परिष्कृत प्रयासों के बारे में भी ग्राहकों को जागरूक किया गया। उन्हें बैंक के भीतर आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र और वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र यानी आरबीआई लोकपाल के बारे में भी बताया गया। यदि बैंक से 30 दिनों में समाधान प्राप्त नहीं होता है या यदि वे समाधान से संतुष्ट नहीं हैं तो ग्राहक आरबीआई लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। प्रस्तुति के माध्यम से संदेश दिया गया। ग्राहकों के सवालों के जवाब दिए गए और सवालों का समाधान किया गया।