कैबिनेट ने पुरानी जेल परिसर, देहरादून में बने बार भवन को 5 बीघा ज़मीन 30 साल की लीज पर देने की मंज़ूरी दी

Dehradun -उत्तराखण्ड कैबिनेट ने  विभिन्न मुद्दों पर स्वीकृति दी है जिसके तहत प्रदेश के सहायक अभियंताओं को ₹4 हज़ार प्रतिमाह वाहन भत्ता दिया जाएगा। महिला सरकारी कार्मिक/एकल अभिभावक (महिला/पुरुष) को सेवाकाल में शत प्रतिशत वेतन के साथ 2 साल का CCL स्वीकृति दी गई। औद्योगिक विकास (खनन) में जिला खनन अधिकारियों के पद सृजित किए गए। वित्त विभाग के वैयक्तिक सहायक संवर्ग में 4800 ग्रेड पे का वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी का पद सृजित। औद्योगिक विकास (खनन) विभाग में उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति 2021 में संशोधन किए जाने को कैबिनेट ने मंज़ूरी दी।
कैबिनेट ने पुरानी जेल परिसर, देहरादून में बने बार भवन को 5 बीघा ज़मीन 30 साल की लीज पर देने की मंज़ूरी दी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय भवन निर्माण के लिए PWD की भूमि निःशुल्क दी जाएगी। कैबिनेट द्वारा व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 को सदन के पटल से वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के अधीन साहसिक पर्यटन विंग में कार्मिकों के संविदा पदों हेतु चयन प्रक्रिया में संशोधन किया गया।
कैबिनेट द्वारा वाईब्रेन्ट विलेज योजनांतर्गत सीमान्त गांव जादुंग उत्तरकाशी के पर्यटन विकास हेतु होम स्टे कलस्टर के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया। राज्य के कुशल खिलाड़ियों को लोक सेवा और सरकारी पदों में 4% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का निर्णय। लखवाड़ ब्यासी परियोजना में ₹10 लाख तक के कार्य स्थानीय लोग लोकल सोसाइटी के माध्यम से कर सकेंगे। कोविड काल के पेंडिंग बिलों का 50% से ज्यादा का भुगतान केंद्र की आपदा मद से होगा। हाउस ऑफ़ हिमालयाज ब्रांड को सोसाइटी के बजाए कंपनी संचालित करेगी।
राज्य के कुशल खिलाड़ियों को लोक सेवाओं और अन्य पदों में 4% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर रखे जाने के लिए सहमति दी गई। पंचायती राज विभाग में 2 से अधिक बच्चे के मामले में चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता था लेकिन दूसरा बच्चा जुड़वां होने की स्थिति में एक ही बच्चा माना जाएगा। गन्ना भुगतान मूल्य में ₹20 प्रति कुंतल MSP बढ़ाई गई है, अब अगेती का मूल्य ₹375 और सामान्य का ₹365 प्रति कुंतल हुआ। कैबिनेट ने उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियमावली 2024 की जाएगी लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सा सेवा नियमावली में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।