चमोली- अभियुक्त को किराए पर रखकर पुलिस सत्यापन न कराने पर मकान मालिक पे भी गिरी गाज, 5000/-रू0 का हुआ चालान, पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोबन सिंह नेगी पुत्र बाग सिंह नेगी, निवासी-नारायणबागड़, जिला चमोली ने दुकान में रखे अपने मोबाइल फोन को किसी अज्ञात द्वारा चोरी किये जाने संबंधी एक प्रार्थना पत्र थाना थराली पर दिया। वादी की तहरीर के आधार पर थाना थराली में तत्काल मु0अ0सं0-32/23, धारा-380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।
जिसकी विवेचना चौकी प्रभारी देवाल उ0नि0 श्री विनोद सिंह के सुपुर्द की गई, अभियोग के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक चमोली श्रीमती रेखा यादव महोदया द्वारा थानाध्यक्ष थराली को निर्देशित किया गया। के आदेशानुसार थराली पुलिस द्वारा मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्रान्तर्गत लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही कुशल सुरागरसी पतारसी करते हुए दिनांक 18.09.23 को अभियुक्त सुभाष शाह पुत्र जय किशोर शाह, निवासी-सुंदर गामा, पोस्ट भगवानपुर चौक, थाना-पर सोनी जिला-सीतामढ़ी बिहार को मय चोरी शुदा मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है।
अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया की वह वर्तमान समय में कण्डवाल गांव में मजदूरी का कार्य कर रहा है तथा किराए के मकान में रहता है, मकान मालिक द्वारा अभियुक्त उपरोक्त का पुलिस सत्यापन न कराये जाने पर थाना थराली पुलिस द्वारा मकान मालिक के विरूद्ध 83 पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए 5000/-रू0 का संयोजन शुल्क वसूला गया।
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0-32/23, धारा-380 भादवि ।
बरामद माल
01 Infinix Android Mobile Phone
नाम पता अभियुक्त
अभियुक्त सुभाष शाह पुत्र जय किशोर शाह, निवासी-सुंदर गामा, पोस्ट भगवानपुर चौक, थाना-पर सोनी जिला-सीतामढ़ी बिहार ।
पुलिस टीम-
1. उ0नि0 विनोद सिंह चौकी प्रभारी देवाल
2. आरक्षी दीपक नेगी