पूरे जनपद पौड़ी में चला व्यापक सत्यापन अभियान, बिना सत्यापन के किरायेदार रखने वाले 11 मकान मालिकों के खिलाफ कड़े एक्शन।

पूरे जनपद पौड़ी में चला व्यापक सत्यापन अभियान
बिना सत्यापन के किरायेदार रखने वाले 11 मकान मालिकों के खिलाफ कड़े एक्शन।
11 मकान मालिकों पर लगाया रु0 1 लाख 10 हजार का जुर्माना|
साथ ही फड़ फेरी लगाकर उल्लंघनकर्ता 41 व्यक्तियों पर 13 हजार का जुर्माना

 गबर सिंह भण्डारी श्रीनगर गढ़वाल

पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे द्वारा आगामी चारधाम यात्रा तथा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत विगत वर्षो से बाहरी राज्यों से जनपद में कार्यरत एवं निवास करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में छात्रों, श्रमिकों, किरायेदारों, घरेलू नौकरों, फड़-फेरी, मजदूरों, बाहरी व्यक्तियों, संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों के आगमन पर सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं।
जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा आज दिनाँक 02.04.2023 को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पुलिस टीम गठित कर वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाकर 60 किरायेदार, 114 मजदूर, 54 रेड़ी/ठेली वालों के सत्यापन की कार्यवाही की गयी। साथ ही दौराने कार्यवाही कामकाजी महिलाओं को UTTARAKHAND POLICE APP की सुविधाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये गौरा शक्ति की उपयोगिता बताकर Self Registration करवाया गया।


सत्यापन न करने वाले 11 मकान मालिकों के विरुद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा-83 के तहत ₹1,10,000/- (श्रीनगर-09, लक्ष्मणझूला- 01, महिला थाना श्रीनगर-01) के चालान माननीय न्यायालय को प्रेषित किये गये।साथ ही उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा-81 के तहत फड़ फेरी लगाकर उल्लंघन करने वाले 41 व्यक्तियों पर ₹12,750/- (श्रीनगर-10, कोटद्वार-11, पौड़ी-10, सतपुली-05, धुमाकोट-03, कालागढ़-02) के नकद चालान कर राजकोष में जमा किये गए|
दिनांक 01.04.2023 से अब तक कुल 75 किरायेदार, 159 मजदूर, 75 रेड़ी/ठेली वालों के विरुद्ध सत्यापन की कार्यवाही की गयी| आगामी चारधाम यात्रा और G-20 सम्मलेन के दृष्टिगत सत्यापन कार्यवाही लगातार जारी है|


                                                    अपीलः-
सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा सत्यापन प्रपत्र एवं प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेजों के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा
उक्त के अतिरिक्त व्यक्ति द्वारा सत्यापन की कार्यवाही के समय अथवा तत्पश्चात अपने मूल निवास से सम्बन्धित थाना/जनपदीय कार्यालय से निर्धारित प्रारुप में सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
व्यक्ति द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रपत्र के अनुसार ही सूचना भरकर शपथ पत्र तथा सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।
व्यक्ति के सत्यापन के सम्बन्ध में कूटरचित दस्तावेज तथा गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
सत्यापन न करने वाले उल्घंन कर्ताओं का पुलिस अधिनियम के की धारा 83 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
यदि व्यक्ति संदिग्ध लगे तो आप नजदीकी थाना या आपातकालीन नम्बर डायल-112 पर सूचना देकर पुलिस का सहयोग कर अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।