प्रदीप कुमार
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शान्ति पूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने के संकल्प के साथ आज 17.04.2024 को लोकेश्वर सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी द्वारा कण्डोलिया मैदान में पौड़ी,श्रीनगर एवं चौबट्टाखाल विधान सभा क्षेत्रों में लोकसभा निर्वाचन ड्यूटी में नियुक्त पुलिस/अर्द्धसैनिक बल/होमगार्ड/पीआरड़ी/बाहरी राज्यों से प्राप्त सुरक्षा बल एवं अन्य विभागों के अधि./कर्म.गणों को उनके दायित्वों/कर्तव्यों के बारे में भली-भांति ब्रीफ करते हुये निम्न दिशा निर्देश दिये गये।
1- उपस्थित समस्त बल को सम्बोधित करते हुए निर्देशित किया गया कि हमारी प्राथमिकता निष्पक्ष रहकर सकुशल एवं निर्विघ्न रूप से चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराना है। इस हेतु मतदान केन्द्रों/मतदान स्थलों पर ड्यूटी पर नियुक्त समस्त अधि./ कर्म.गणों को ड्यूटी के दौरान निष्पक्ष,ईमानदार रहकर दृढ़ता से ड्यूटी करेगें तथा किसी भी पार्टी/उम्मीदवार के विषय में निजी राय अथवा अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं करेंगे।
2- मतदान केन्द्रों तथा उसके 100 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी राजनैतिक दल का चुनाव चिह्न अथवा किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग न हो साथ ही मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि के अन्दर मात्र मतदाता व पूर्व से अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश करने दिया जाये।
3- मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा हेतु नियुक्त पुलिस/अर्द्धसैनिक बल/होमगार्ड/पीआरड़ी तथा बाहरी राज्यों से प्राप्त सुरक्षा बल अपने प्रभारी अधिकारी का मोबाइल नम्बर अपने पास रखेगें।
4- प्रत्येक प्रभारी अधिकारी का दायित्व होगा कि पोलिंग पार्टियों के अपने-अपने मतदान स्थलों पर पहुँचने के पश्चात ड्यूटीरत सुरक्षा बल की उपस्थिति चैक करेंगे तथा उनकी मूलभूत समस्याओं को सुनकर उच्चाधिकारियों को अवगत करायेंगे साथ ही उन्हें भौतिक रूप से उनकी ड्यूटी के बारे में ब्रीफ करेंगे।
5- समस्त मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदान केन्द्र के अन्दर किसी भी मतदाता/व्यक्ति को मोबाईल अथवा निषेध सामाग्री ले जाने कि अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी।
6- विगत निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान देखा गया है कि निर्वाचन ड्यूटी में नियुक्त सुरक्षा कर्मी अधिकृत वाहनों से ना जाकर अपने निजी वाहनों का प्रयोग करते है यह कृत्य किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगा यदि इस प्रकार का प्रकरण संज्ञान में आता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही अमल में लायी जायेंगी।
7- ड्यूटीरत जोनल/सेक्टर पुलिस अधिकारी,अपने-अपने जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर समस्त मतदान स्थलों की समय-समय पर चैकिंग करेंगे तथा कुशलता से सर्व सम्बन्धित को अवगत करायेंगे।
8- किसी भी प्रत्याशी अथवा उनके एजेन्ट द्वारा खाद्य सामग्री अथवा किसी भी प्रकार की सुविधा दिये जाने का प्रलोभन दिया जाता है तो उसे प्रत्येक दशा में अस्वीकार करें।
9- विगत निर्वाचनों के दौरान संज्ञान में आया है कि मतदान केन्द्रों पर नियुक्त सुरक्षा कर्मी मतदान केन्द्रों के अन्दर अनावश्यक विचरण करते हैं,यह स्थिति नियम विरूद्ध तथा अत्यन्त आपत्तिजनक है। मतदान केन्द्रों पर नियुक्त सुरक्षा कर्मी पीठासीन अधिकारी द्वारा बुलाये जाने के अतिरिक्त किसी भी दशा में मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश नहीं करेंगे।
10- मतदेय स्थलों पर मानवीय दृष्टिकोंण अपनाते हुये दिव्यांगजनों,सीनियर सीटिजन्स, नवजात शिशु के साथ आये परिजनों को वरीयता देते हुये मतदान करवाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
11- Electronic Voting Machine (ईवीएम) की सुरक्षा करना सुरक्षा कर्मियों का दायित्व है, किन्तु मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने के पश्चात ईवीएम पीठासीन अधिकारी के सुपुर्द होने के उपरान्त ईवीएम अपने पास न रखकर मात्र ईवीएम की सुरक्षा ड्यूटी का ही निर्वहन करेंगे।
12- मतदान समाप्त होने के पश्चात किसी भी व्यक्ति को मतदान स्थल में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। जो व्यक्ति उक्त अवधि के अन्तर्गत मतदान स्थल के अन्दर आ चुके हों,वे ही नियमानुसार मतदान करेंगे।
13- सभी कार्मिक कर्तव्यनिष्ठ होकर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेगें ड्यूटी में लापरवाही करने व नशे का सेवन करने वाले कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
14- जनपद में कुल 846 मतदान केन्द्र है,जिसमें 02 सुपरजोन,34 जोन,132 सैक्टर बनाये गये,प्रत्येक मतदेय स्थल पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल लगाया गया है।
15- लोकसभा निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु 06 राजपत्रित अधिकारी,11 निरीक्षक,67 उपनिरीक्षक,62 अपर उपनिरीक्षक,213 मुख्य आरक्षी,361आरक्षी,1750 होमगार्ड,567 पीआरड़ी,01 कम्पनी पीएसी एवं 04 कम्पनी सीएपीएफ को नियुक्त किया गया है।
उक्त ब्रीफिंग के दौरान जनपद पुलिस एवं अर्धसैनिक बल/अन्य राज्यों से आये पुलिस बल के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।