नशा तस्करों पर चमोली पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी
चमोली- शराब बन्दी (ड्राई-डे) पर अवैध रूप से शराब बेचने पर 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त पूर्व में भी शराब के मामलों में हो चुका है गिरफ्तार
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक चमोली रेखा यादव (IPS) के द्वारा जनपद में मादक पदार्थों/नशे का अवैध व्यापार/तस्करी पर लगाम लगाने व अवैध नशा करोबारियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए कड़ी कार्यवाही किए जाने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 02/10/2023 को थाना थराली पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की चौकी नारायणबगड़ क्षेत्र में 02 अक्टूबर को शराब की दुकान बन्द होने के बावजूद, शराब की दुकान के पीछे एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। सूचना पर चौकी प्रभारी नारायणबगड़ द्वारा उक्त स्थान पर छापेमारी कर तलाशी ली गयी तो अभियुक्त अनंगपाल उर्फ अन्नू पुत्र बलवन्त सिंह निवासी रैंस पटवारी वृत्त नलगांव तहसील नारायणबगड़ जिला चमोली के कब्जे से 56 पव्वे (McDowell’s No.1) मार्का अवैध शराब बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना थराली पर आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस की पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया की वह नारायणबगड़ शराब की दुकान में सेल्समैन का कार्य करता है तथा शराब की दुकान के संचालक विजयपाल सिंह के कहने पर शराब बेच रहा है। अभियुक्त पूर्व भी कई शराब बरामद के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है।
नाम पता अभियुक्त
अनंगपाल उर्फ अन्नू पुत्र बलवन्त सिंह निवासी रैंस पटवारी वृत्त नलगांव तहसील नारायणबगड़ जिला चमोली ।
पंजीकृत अभियोग व धारा-
मु0अ0सं0- 35/23, धारा- 21/60 आबकारी अधिनियम ।
आपराधिक इतिहास अभियुक्त
1. मु0अ0सं0 19/2016 अन्तर्गत धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना थराली जिला चमोली
2. मु0अ0सं0 15/2018 अन्तर्गत धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना थराली जिला चमोली
3. मु0अ0सं0 30/2020 अन्तर्गत धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना थराली जिला चमोली
4. मु0अ0सं0 08/2023 अन्तर्गत धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना-थराली जनपद चमोली