पक्षकारों को अपने विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता के पूरे खर्च का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अदालत से जुड़ी मध्यस्थता में मध्यस्थ के पारिश्रमिक का भुगतान उपभोक्ता कल्याण निधि से किया जाएगा
सरकार ने पक्षकारों को उनके उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए राहत दी है
हरीशंकर सिंह
विवाद की राशि, या आयोग के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित मध्यस्थ के पारिश्रमिक, या निम्नलिखित तालिका में निर्धारित शुल्क, जो भी कम हो, मध्यस्थ को उपभोक्ता कल्याण निधि पर अर्जित ब्याज से भुगतान किया जाएगा। इसे निधि, राज्य और उपभोक्ता मामलों के विभाग के सह-योगदान से स्थापित किया गया है।
सफल मध्यस्थता (रुपये में) | जुड़े हुए मामले | विफल मध्यस्थता (रुपये में) | |
जिला आयोग | 3000/- | 600/- रुपये प्रति मुकदमा, जो अधिकतम 1800/- रुपये होगा ( इससे जुड़े मुकदमों की संख्या के इतर) | 500/- |
राज्य आयोग | 5000/- | 1000/- रुपये प्रति मुकदमा, जो अधिकतम 3000/- रुपये होगा (इससे जुड़े मुकदमों की संख्या के इतर) | 1000/- |
उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित, निर्बाध और सस्ते समाधान के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने अध्याय V के तहत मध्यस्थता के माध्यम से उपभोक्ता विवादों के निपटारे का प्रावधान प्रदान किया है। इसके संबंध में विभाग ने 15 जुलाई, 2020 को उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम, 2020 को अधिसूचित किया है और 24 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम 2020 को अधिसूचित किया गया।
अधिकांश उपभोक्ता आयोगों ने मध्यस्थता प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं और मध्यस्थों को भी सूचीबद्ध किया है। वर्तमान में, देशभर के राज्य आयोगों में 247 और जिला उपभोक्ता आयोगों में 1387 मध्यस्थ सूचीबद्ध हैं। विभाग ने पाया है कि मध्यस्थता के माध्यम से बड़ी संख्या में मुकदमों का समाधान नहीं हो पाता है। विभाग ने उत्तर-पूर्वी राज्यों और उत्तरी राज्यों में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशालाओं के दौरान इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया है। इसी सिलसिले में भारत में कार्यरत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों और वैकल्पिक विवाद निवारण एजेंसियों के साथ विभिन्न हितधारक परामर्श भी आयोजित किए।
कई मामलों में, मध्यस्थता के माध्यम से मुकदमों के समाधान में गैर-संतोषजनक परिणाम के रूप में मुख्य मुद्दा मध्यस्थ का पारिश्रमिक होता है। देखा गया है कि विवादों में शामिल पक्षकार मध्यस्थ की फीस का भुगतान करने में अनिच्छुक होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मध्यस्थता प्रक्रिया असफल हो जाती है। इस मुद्दे को हल करने के लिए विभाग सभी राज्य उपभोक्ता आयोगों से सुझाव और टिप्पणियां प्रस्तुत करता है। विचार-विमर्श और दिए गए सुझावों और टिप्पणियों के आधार पर, उपभोक्ता कल्याण निधि से सूचीबद्ध मध्यस्थ के पारिश्रमिक का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।
उपरोक्त को स्पष्ट करने के लिए, उदाहरण नीचे दिए गए हैं:-
उदाहरण 1: ‘ए’ और ‘बी’ का 200 रुपये की राशि का विवाद जिला आयोग में लंबित होने पर पक्षकार अपने मामले को मध्यस्थता के जरिए हल करने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष से संपर्क करते हैं। राष्ट्रपति तथ्यों और विवाद की मात्रा के आधार पर मध्यस्थता शुल्क 50 रुपये निर्धारित करते हैं। मध्यस्थ सफलतापूर्वक विवाद का समाधान करता है और ‘ए’ और ‘बी’ के बीच समझौता हो जाता है।
मध्यस्थ को 50 रुपये का पारिश्रमिक दिया जाएगा (क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रकम विवाद की रकम से कम है, यानी 200 रुपये और जिला आयोग में सफल मध्यस्थतता के लिए निर्धारित पारिश्रमिक 3000 रुपये है)। इस धनराशि को उपभोक्ता कल्याण निधि, राज्य और उपभोक्ता मामलों के विभाग के सह-योगदान से स्थापित किये जाने वाले उपभोक्ता कल्याण निधि पर देय ब्याज से चुकाया जाएगा।
उदाहरण 2: ‘ए’ और ‘बी’ का 50,000 रुपये की राशि का विवाद जिला आयोग में लंबित होने पर पक्षकार अपने मुकदमे को मध्यस्थता के जरिए हल करने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष से संपर्क करते हैं। अध्यक्ष तथ्यों और विवाद के आधार पर मध्यस्थता शुल्क 5000 रुपये निर्धारित करते हैं। मध्यस्थ सफलतापूर्वक विवाद का समाधान करता है और ‘ए’ और ‘बी’ के बीच समझौता हो जाता है।
मध्यस्थ को उपभोक्ता कल्याण पर अर्जित ब्याज से 3000 रुपये का पारिश्रमिक दिया जाएगा (क्योंकि जिला आयोग में सफल मध्यस्थता के लिए निर्धारित पारिश्रमिक यानी 3000 रुपये विवाद की राशि और उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित राशि से कम है)। इस धनराशि को उपभोक्ता कल्याण निधि, राज्य और उपभोक्ता मामलों के विभाग के सह-योगदान से स्थापित किये जाने वाले उपभोक्ता कल्याण निधि पर देय ब्याज से चुकाया जाएगा।
उदाहरण 3: ‘ए’ और ‘बी’ का 60,00,000 रुपये की राशि का विवाद राज्य उपभोक्ता आयोग में लंबित होने पर पक्षकार अपने मुकदमे को मध्यस्थता के जरिए हल करने के लिए राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष से संपर्क करते हैं। अध्यक्ष तथ्यों और विवाद के आधार पर मध्यस्थता शुल्क 25,000 रुपये निर्धारित करते हैं। मध्यस्थ सफलतापूर्वक विवाद का समाधान करता है और ‘ए’ और ‘बी’ के बीच समझौता हो जाता है।
मध्यस्थ को उपभोक्ता कल्याण पर अर्जित ब्याज से 5000 रुपये का पारिश्रमिक दिया जाएगा (क्योंकि राज्य आयोग में सफल मध्यस्थता के लिए निर्धारित पारिश्रमिक अर्थात 5000 रुपये विवाद की राशि और उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित राशि से कम है)। इस धनराशि को उपभोक्ता कल्याण निधि, राज्य और उपभोक्ता मामलों के विभाग के सह-योगदान से स्थापित किये जाने वाले उपभोक्ता कल्याण निधि पर देय ब्याज से चुकाया जाएगा।
संशोधन दिशानिर्देश विभागीय वेबसाइट ( https://consumeraffairs.nic.in/ ) पर उपलब्ध हैं।pib