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उत्कृष्ट विवेचना व सफल पैरवी के फलस्वरूप कोर्ट ने वन्य जीव तस्करी के मामले में आरोपी को सुनाई सजा
पिथौरागढ़- पुलिस ने पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़ श्री गोविन्द बल्लभ जोशी और क्षेत्राधिकारी धारचुला श्री के0एस0 रावत के पर्यवेक्षण में एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। आज न्यायालय ने वन्य जीव तस्करी के मामले में अभियुक्त को कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।
वर्ष 2021 में तत्कालीन SOG प्रभारी श्री प्रकाश पांडे व उनकी टीम ने महंत चंदन गिरी पुत्र सरस्वती गिरी निवासी मड़ खड़ायत को एक तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया था तथा उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया तथा वन विभाग को मामला हस्तांतरित किया गया था।
आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद मामले की प्रभावी पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी श्री रितेश वर्मा ने की।
सुनवाई के बाद, आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री संजय सिंह ने अभियुक्त महंत चंदन गिरी उपरोक्त को दोषी करार देते हुए उसे 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया। यदि वह अर्थदंड का भुगतान नहीं करेगा, तो उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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