होटल में अवैध रुप से शराब परोसने पर होटल स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

 

चमोली,पुलिस अधीक्षक चमोली प्रमेन्द्र डोबाल द्वारा सभी कोतवाली/थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री, नशे रोकथाम एवं होटल/ढाबों में अवैध तरीके से ग्राहकों को शराब परोसे जाने वालों के विरुद्ध सतर्क दृष्टि रखते हुए कड़ी कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में कल दिनांक 06.02.23 को होटल/ढाबों की चेकिंग के दौरान पोखरी पुलिस द्वारा नंदन सिंह पुत्र स्वर्गीय प्रेम सिंह, निवासी-पोखरी, थाना पोखरी उम्र 35 वर्ष को अपने होटल में बिना किसी लाइसेंस/वैध कागजातों के ग्राहकों को शराब परोसते पाए गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना पोखरी पर मु0अ0सं0-05/23, धारा-60/68 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है। होटल/ढाबों में शराब परोसने वालों के विरूद्ध पुलिस का चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा।

नाम पता अभियुक्त-

नंदन सिंह पुत्र स्वर्गीय प्रेम सिंह, निवासी-पोखरी, थाना पोखरी उम्र 35 वर्ष।

पंजीकृत मु0अ0सं0-

05/23, धारा-60/68 आबकारी अधिनियम।

बरामद माल

शराब की बोतल, शराब पिलाने में इस्तेमाल किये गये गिलास व शराब पिलाने संबंधी अन्य सामान।

पुलिस टीम

(1) उ0नि0वे0श्रे0 देवेंद्र सिंह
(2) का0 जसवंत