प्रदीप कुमार
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। आज से प्रभावी होने वाले नये आपराधिक कानूनों को आमजन को अधिक से अधिक जागरूक करने हेतु पुलिस मुख्यालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत आमजन,व्यापार संघ के सदस्यों,सीएलजी सदस्यों, आशा/आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, स्वंय सहायता समूहों सहित स्थानीय नागरिकों को नये कानून (BNS, BNSS, BSA) से सम्बन्धित धाराओं/विशेषताओं आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान कर अधिक से अधिक जागरुक करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में आज दिनांक 01.07.2024 को जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत नये कानूनों की जानकारी से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर थाना क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों,व्यापार संघ के सदस्यों,सीएलजी सदस्यों,आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों,स्वंय सहायता समूहों,छात्र-छात्राओं सहित स्थानीय नागरिकों को भारतीय न्याय संहिता-2023,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023,भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 तीन नए संशोधित कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। आमजनमानस को नए कानूनों के तहत घर बैठे ही एफआईआर दर्ज करने की सुविधा,महिलाओं व बच्चों से सम्बन्धित अपराधों की जाँच को प्राथमिकता सहित कई धाराओं और दंडों में हुए बदलाव तथा महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों,यौन उत्पीड़न,संगठित अपराध आदि कानूनी सुधारों के महत्व की विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया गया।