वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के सभी क्षेत्राधिकारियों थाना प्रभारियों एवम् माल खाना मोहर्रिर के साथ की गई समीक्षा बैठक।

प्रदीप कुमार
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय पौड़ी में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों,थाना प्रभारियों, क्षेत्राधिकारियों के पेशकारों एवं मालखाना मोहर्रिर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से थानों पर केसों से संबंधित लम्बित माल मुकदमाती, लम्बित विभागीय कार्यवाहियों,थाने पर पंजीकृत अभियोगों आदि के सम्बन्ध में समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गयेः-
1.सभी थाना प्रभारियों को माल खानों में मालों का उचित रखरखाव करने हेतु निर्देशित किया गया तथा जिन केसों का निस्तारण हो चुका है उनसे संबंधित मालों का शीघ्र निस्तारण करने हेतु भी निर्देशित किया गया।
2.06 माह से अधिक अवधि के लावारिस वाहनों का समय से निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।
3.थाने पर पंजीकृत अभियोगों में विवेचनाओं का ठोस साक्ष्य संकलन कर समय सें आरोप पत्र व अन्तिम रिपोर्ट अभियोजन के माध्यम से न्यायालय प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
4.लम्बित विभागीय कार्यवाहियों,मेडिकल प्रकरणों की जाँचों का गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।
5.समस्त थाना प्रभारियों को जमीन की धोखाधड़ी में पैसों का लेन देन,चिट फण्ड,स्टॉक मे पैसा लगाना,लोन,पॉन्जी स्कीम आदि से सम्बन्धित मामलों की शिकायत प्राप्त होने पर सूचना तत्काल फाइनेंशियल फ्राड यूनिट (FFU) को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
6.क्षेत्राधिकारियों के पेशकार अपराध रजिस्टर में आरोप पत्र व अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय भेजी जाने की तिथि नोट कर सम्बन्धित विवेचना अधिकारी को अवश्य सूचित करायेंगे। साथ ही अपराध रजिस्टर में अभियुक्तों व गवाहों का नाम पता स्पष्ट लिखने और अभियुक्तों व गवाहों के आधार नम्बर भी अवश्य नोट करने हेतु निर्देशित किया गया।
7.कतिपय विवेचनाओं में प्रेषित आरोप पत्रों में विवेचकों द्वारा अभियुक्तो/गवाहों का पूर्ण नाम,पता अंकित नहीं किया जा रहा है जिस कारण अभियोजन कार्यालय में ई-फाईलिंग की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। न्यायालय प्रेषित आरोप पत्रों में विवेचकों द्वारा अभियुक्तो/गवाहों का पूर्ण नाम,पता स्पष्ट अंकित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
8.विवेचकों द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान 41 ए सीआरपीसी में निहित प्राविधानों का अक्षरशःपालन करने हेतु कहा गया।
9.धोखाधड़ी से सम्बन्धित मामलों में दस्तावेजों की छायाप्रति न लेकर मूल प्रति लेकर विवेचना में शामिल करेंगे जिसकी समीक्षा क्षेत्राधिकारी करेंगे।
10.धारा 161 सीआरपीसी के अन्तर्गत बयान लेते समय गवाहों के आधार कार्ड की छायाप्रति लेकर उस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर अवश्य करायेंगे।
11.समस्त थाना प्रभारी गुण्डा अधिनियम से सम्बन्धित अभियोगों में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित करते समय सम्बन्धित विवेचकों को अभियोजन कार्यालय से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया गया।