रुद्रप्रयाग – थाना प्रभारी ऊखीमठ ने राजकीय इण्टर कॉलेज परकण्डी में विद्यार्थियों को किया जागरुक, पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग द्वारा व्यापक जन-जागरुकता के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के क्रम में थाना प्रभारी ऊखीमठ सुरेश चन्द्र बलूनी थाना ऊखीमठ क्षेत्रान्तर्गत स्थित शहीद उमेश चन्द्र (से.मै.) राजकीय इन्टर कॉलेज परकण्डी पहुंचकर छात्र-छात्राओं को उत्तराखण्ड पुलिस एप, गौरा शक्ति मॉड्यूल, नशे के दुष्प्रभावों, साइबर अपराध के बारे में जानकारी देकर जागरुक किया गया।
उत्तराखण्ड पुलिस एप के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि उत्तराखण्ड पुलिस एप के अन्तर्गत बहुत सारे ऐसे फीचरों को लाया गया है, जिनका उपयोग मनुष्य के दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के निदान के लिए कर सकते हैं। इसके अन्तर्गत घर बैठे चरित्र सत्यापन प्राप्त कर सकते हैं, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान कर सकते हैं, इसके गौरा शक्ति फीचर का उपयोग कर महिलायें उनके साथ होने वाले अपराधों की शिकायत कर सकती हैं। नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि इसकी लत बहुत बुरी होती है, और इसके चपेट में आने वाला व्यक्ति कि स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसे नशे के दलदल से वापस सामान्य जीवन में लाने में काफी कठिनाई होती है, जरूरी भी नहीं कि उसे सामान्य जीवन में लाया भी जा सके। इससे बचने का उपाया यही है कि इससे दूर रहा जाये। साइबर अपराधों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस अपराध में फंसते समय पता ही नहीं चलता क्योंकि कई बार जाने या अन्जाने व लोभ लाचल में आकर अपनी निजी जानकारी साइबर ठगों को दे देते हैं, फिर जब ठग हमारी गाढ़ी कमाई ले लेते हैं, तब जाकर अहसास होता है कि ये क्या हो गया। कई बार लुभावने ऑफर के चक्कर में फंस जाते हैं, कई बार कस्टमर केयर या अन्य ऐसी जानकारी को गूगल पर सर्च कर लेते हैं, जो कि बाद में नुकसानदायक साबित होती है। अन्जान लोगों के कॉल्स या वीडियो कॉल्स के जवाब देने से बचने की जानकारी दी गयी। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आने वाले संदेशों या वीडियो इत्यादि को बिना सत्यापित किये ही शेयर और फारवर्ड करने से बचने की जानकारी दी गयी। अपने बैंक डिटेल्स, एटीएम पिन या पीछे लिखे तीन अंकीय कोड को किसी से साझा न करने की जानकारी दी गयी। ऑनलाइन शॉपिंग या अन्य प्रकार के लेन-देन में भी सतर्कता रखे जाने की जानकारी दी गयी। उपस्थित छात्रों को यातायात नियमों का पालन किये जाने, दुपहिया वाहन में हेलमेट पहनने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने व नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन न करने की जानकारी दी गयी।