राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विभिन्न अनियमितताओं के कारण वर्ष 2014 से 2021 की अवधि के दौरान लगभग 4.28 करोड़ राशन कार्ड रद्द

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों का समावेशन और बहिष्करण संबंधित राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विभिन्न अनियमितताओं के कारण वर्ष 2014 से 2021 की अवधि के दौरान लगभग 4.28 करोड़ राशन कार्ड रद्द करने की जानकारी दी है

वर्तमान में विभाग द्वारा आवंटित मासिक खाद्यान्न का लगभग 90% हिस्सा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ईपीओएस लेनदेन के माध्यम से वितरित किया जाता है

 Delhi,उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत अन्य विषयों के साथ-साथ लाभार्थियों का समावेशन और बहिष्करण संबंधित राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अलावा, एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को जोड़ना और उन्हें योजना से बाहर करना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विकसित पात्रता मानदंड के अनुसार चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। इसके परिणाम स्वरूप, एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) सुधारों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन का लाभ उठाना, राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटा का डिजिटलीकरण, डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया, स्थायी प्रवास जानकारी, मृत्यु, अपात्र/डुप्लिकेट/फर्जी राशन कार्डों की पहचान करना आदि कार्य पूरे किये जाते हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विभिन्न अनियमितताओं के कारण वर्ष 2014 से 2021 की अवधि के दौरान लगभग 4.28 करोड़ राशन कार्ड रद्द करने की जानकारी दी है। हालांकि, एनएफएसए के तहत राशन कार्डों को आधार से लिंक करना या न जोड़ना राशन कार्डों को बंद/रद्द करने का मानदंड नहीं है। साल 2014 से 2021 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रद्द किये गए राशन कार्डों की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वार तथा वर्ष-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्नक में है।

सभी एनएफएसए लाभार्थियों को उनके अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले घरेलू (पीएचएच) राशन कार्डों की पात्रता के अनुसार पूर्ण मात्रा में मासिक खाद्यान्न प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर पत्रों, बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाभार्थियों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ-साथ पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) डिवाइस लेनदेन के माध्यम से एफपीएस पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने और सभी लाभार्थियों को स्थानीय/द्विभाषी भाषाओं में ईपीओएस मुद्रित लेनदेन रसीद प्रदान करने की सलाह दी गई है।

आधार अधिनियम 2016 की धारा -7 के अनुसार विभाग द्वारा दिनांक 08/02/2017 को जारी अधिसूचना (समय-समय पर संशोधित) के तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लाभार्थियों की आधार संख्या को उनके राशन कार्ड के साथ जोड़ने के लिए समय-सीमा 31/03/2022 तक बढ़ा दी गई है। तब तक, विभाग द्वारा दिनांक 24/10/2017 और 08/11/2018 को जारी पत्रों के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि किसी भी वास्तविक एनएफएसए लाभार्थी/परिवार को केवल आधार कार्ड के अभाव में; या नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग संबंधित मुद्दों, लाभार्थी के खराब बायोमेट्रिक्स अथवा किसी अन्य तकनीकी कारणों से बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण की विफलता के कारण सब्सिडी वाले खाद्यान्न के उसके अधिकार का राशन कोटा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा।

 

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई थी कि वितरण के समय उचित दर दुकान डीलरों द्वारा खाद्यान्नों का सही और पारदर्शी वजन सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित दर दुकानों पर ईपीओएस उपकरणों के साथ इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन/स्केल को एकीकृत किया जाये। वर्तमान में, विभाग द्वारा आवंटित मासिक खाद्यान्न का लगभग 90% हिस्सा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ईपीओएस लेनदेन के माध्यम से वितरित किया जाता है।

2014 से 2021 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रद्द किये गए राशन कार्डों की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वार तथा वर्ष-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण:

 

क्रम राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 कुल
1 आंध्र प्रदेश 5,45,987 1,29,202 4,75,023 5,449 15,209 12,762 24,523 13,128 12,21,283
2 अंडमान और निकोबार 37 7 6 47 421 431 949
3 अरुणाचल प्रदेश 1,059 115 4,396 56 5,626
4 असम 1,08,681 42,077 1,35,250 22,412 21,291 11,120 3,40,831
5 बिहार 21,712 16,401 6,291 2,18,051 3,92,713 99,404 7,54,572
6 चंडीगढ़ 88 88
7 छत्तीसगढ 7,10,000 1,43,000 1,50,000 1,50,000 56,834 1,38,967 4,508 4,368 13,57,677
8 डीएनएच और दमन दीव 262 650 272 4,898 577 5,840 1,410 13,909
9 दिल्ली 38,496 22,696 3,969 2,56,987 381 518 3,23,047
10 गोवा 93 1,45,471 10,115 6,146 1,130 888 148 59 1,64,050
11 गुजरात 64,079 45,833 22,119 18,965 95,659 23,038 47,936 11,958 3,29,587
12 हरियाणा 22,903 43,515 19,648 29,686 2,91,926 4,07,678
13 हिमाचल प्रदेश 235 1,148 172 56,858 367 4,376 2,538 65,694
14 जम्मू और कश्मीर 640 3,325 50,709 664 3,428 13,869 13,224 कुछ नहीं 85,859
15 झारखंड 19 7,914 4,46,025 3,59,793 82,394 60,333 65,234 10,21,712
16 कर्नाटक 6,64,755 7,61,326 1,44,432 3,26,382 73,675 1,09,312 31,753 42,558 21,54,193
17 केरल 57 3,314 2,543 52,475 1,04,511 1,62,900
18 लद्दाख अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध कुछ नहीं कुछ नहीं 614 614
19 लक्षद्वीप 76 872 442 5 6 7 33 1,441
20 मध्य प्रदेश 1,313 3,89,124 1,84,673 1,27,441 61,265 1,65,829 14,24,115 23,53,760
21 महाराष्ट्र 85,160 8,20,780 11,55,908 12,81,922 6,53,677 1,31,986 36,119 41,65,552
22 मणिपुर 336 45,321 15,541 61,198
23 मेघालय 2,568 10,525 16 13,109
24 मिजोरम 47 53 101 559 107 156 1,443 1,637 4,103
25 नगालैंड 3,247 8,521 7,723 18,552 7,304 45,347
26 ओडिशा 6,50,471 35,740 6,86,211
27 पुद्दुचेरी 10,629 56,121 9,886 3,290 3,533 2,093 1,881 1,731 89,164
28 पंजाब 93,267 69,945 34,972 94,031 1,79,837 3,305 4,75,357
29 राजस्थान 26,329 13,71,230 73,110 8,016 72,276 5,80,241 1,35,283 22,66,485
30 सिक्किम 11,714 1,126 3,377 5,622 6,981 28,820
31 तमिलनाडु 96,406 1,14,175 84,470 9,089 3,04,140
32 तेलंगाना 11,71,354 83,048 5,21,790 41,194 3,101 40,684 12,154 कुछ नहीं 18,73,325
33 त्रिपुरा 11,814 66,236 92,728 18,874 552 1,099 490 1,91,793
34 उत्तर प्रदेश 19,117 2,33,847 25,86,541 44,41,748 43,72,491 41,52,273 8,54,025 4,15,259 1,70,75,301
35 उत्तराखंड 1,11,367 89,984 3,18,718 1,26,268 6,46,337
36 पश्चिम बंगाल 16,77,311 21,84,152 88,593 1,00,151 59,666 41,09,873
  कुल 52,01,280 50,31,877 84,26,329 61,31,774 73,74,651 59,90,446 24,19,451 22,25,777 4,28,01,585

 

(एमजी/एएम/एनके/वाईबी PIB

(रिलीज़ आईडी: 1808881) आगंतुक पटल : 11