कलेक्टर ने महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए भारी वाहनो (रेत-गिट्टी) के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये

कलेक्टर ने महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए भारी वाहनो (रेत-गिट्टी) के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये
भिण्ड 26 फरवरी 2022/कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने महाशिवरात्रि पर्व पर  कावडिये एवं श्रद्धालु द्वारा मुख्य मार्ग से होते हुये शिव मंदिरों पर पहुंचकर धर्म प्रेमियों द्वारा जिले के विभिन्न मंदिरों में कावरे चढाई जाकर मेले के आयोजन किए जाते है, जिनके मुख्य मार्गों पर पेदल गुजरने के दौरान पूर्व में वाहनों द्वारा दुर्घटनायें घटित हुई है। उक्त दुर्घटनाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये भारी वाहनो (रेत-गिट्टी) के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
कलेक्टर डाॅ सतीश कुमार एस ने भिण्ड अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही एवं मुख्यमार्गों के दोनों तरफ अनावश्यक पार्किंग करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 28 फरवरी 2022 को प्रातः 6 बजे से 02 मार्च 2022 को रात्रि 11.59 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है।
जिला भिण्ड अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गो से गुजरने वाले भारी/बड़े वाहन (रत-गिट्टी) की आवाजाही तथा मुख्य मार्ग की सड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारी/बड़े वाहनों (रत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग के संबंध में यह प्रतिबन्धात्मक आदेश देता हॅू कि कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गो से गुजरने वाले भारी/ बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही नहीं करेगा और नही प्रमुख मार्गों में भारी/बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग न तो करेगा या प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गो से गुजरने वाले भारी/बड़े वाहन (स्त-गिट्टी) की आवाजाही करके और न ही प्रमुख मार्गों में भारी/बड़े वाहनों (रत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग करके आवागमन को अवरूद्ध करेगा और न ही प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। यह आदेश 28 फरवरी 2022 को प्रातः 6 बजे से 02 मार्च 2022 को रात्रि 11.59 बजे, तक प्रभावशील होगा।