फर्जी सोसाइटी के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तगणों के विरूद्ध चमोली पुलिस का बड़ा एक्शन, अभियुक्तगणों पर गैगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्यवाही, अभियोग पंजीकृत।

चमोली,फर्जी सोसाइटी के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तगणों के विरूद्ध चमोली पुलिस का बड़ा एक्शन, अभियुक्तगणों पर गैगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्यवाही, अभियोग पंजीकृत।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक चमोली  प्रमेन्द्र डोबाल  के निर्देशन में चमोली पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए जनशक्ति मल्टी स्टेट, मल्टी परपज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के विरुद्ध कोतवाली चमोली पर गैगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण 1-अध्यक्ष कपिल देव राठी पुत्र दलबीर सिंह राठी, निवासी-ग्राम-सांखोल झज्जर हरियाणा, हाल पता बिना एंक्लेव नागलोई, थाना नागलोई दिल्ली 2-डायरेक्टर पंकज गंभीर पुत्र महेंद्र सिंह गंभीर, निवासी-ग्राउंड फ्लोर 2/66 सुभाष नगर, थाना राजौरी गार्डन पश्चिम दिल्ली 3-उपाध्यक्ष श्रीमती मोनिका कपूर पत्नी संदीप कपूर, निवासी-345 प्रगति अपार्टमेंट पंजाबी बाग, थाना पंजाबी बाग पश्चिम दिल्ली 4-डायरेक्टर अनिल रावत पुत्र जय सिंह रावत, निवासी-ढालवाला, थाना-मुनिकीरेती, जिला-टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर उत्तराखण्ड़ के विभिन्न जनपदों में भोली-भाली जनता को अपने जाल में फंसाकर जगह-जगह फर्जी सोसाइटी के कार्यालय खोलकर लोगों को RD और FD खाते में ब्याज के नाम पर मोटा मुनाफा देने का लालच देकर खाते खुलवाने व धोखाधड़ी से धनराशि इकठ्ठा करके फरार हो जाने के संबंध में उत्तराखण्ड़ के अलग-अलग जनपदों में धोखाधड़ी के अभियोग पंजीकृत है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तत्काल अभियुक्तों के विरूद्ध गैगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय के निर्देश पर कल दिनांक 05.02.23 को कोतवाली चमोली पर उपरोक्त अभियक्तगणों के विरूद्ध मु0अ0सं0 10/2023, धारा-2(ख) (1)/2(ख)(xl), धारा-3 गैंगस्टर एक्ट (उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। जनपद में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध आगे भी गैगस्टर एक्ट तहत कार्यवाही जारी रहेगी।

अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-35/2022, धारा-120B/406/420 भा0द0वि0, धारा-3 उत्तराखण्ड़ जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम बनाम कपिल देव राठी आदि (उपरोक्त) कोतवाली चमोली।
2. मु0अ0सं0-13/2022, धारा-420/120B भा0द0वि बनाम कपिल देव राठी आदि (उपरोक्त) थाना गोपेश्वर।
3. मु0अ0सं0-23/2022, धारा-420/120B भा0द0वि कोतवाली जोशीमठ।
4. मु0अ0सं0-02/2023, धारा-420/120B भा0द0वि थाना पोखरी।
5. मु0अ0सं0-24/ 2022, धारा-420 भा0द0वि थाना अगस्त्यमुनि जनपद रुद्रप्रयाग।
6. मु0अ0सं0-80/2022, धारा-406/420/504 भा0द0वि0 बनाम कपिल देव राठी आदि (उपरोक्त) कोतवाली उत्तरकाशी।
7. मु0अ0सं0- 66/2022, धारा-406/420 भा0द0वि0 बनाम कपिल देव राठी आदि (उपरोक्त) कोतवाली श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल।
8. मु0अ0सं0-63/2022, धारा-420/467/468/471/120B बनाम कपिल देव राठी आदि (उपरोक्त) थाना नई टिहरी जनपद टिहरी।
9. मु0अ0सं0- 62/2022, धारा-420 भा0द0वि0 थाना कपकोट जनपद बागेश्वर।

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