वर्षों से थाना प्रांगण घेरे पड़े वाहनो से निजात दिलाएगा खानपुर पुलिस का ये कदम, अन्य के लिए है प्रेरणादायी
M.V. Act के तहत 09 वारंटी किए गए गिरफ्तार
सीज वाहन का निस्तारण न करने पर कड़ी कार्यवाही
₹10000 जुर्माना/6 माह कारावास का है प्रावधान
हरिद्वार,अगर आपने भी जानबूझकर लंबे समय से mv act के तहत थाने में बंद अपने वाहन को नहीं छुडाया तो हो सकता है अगला नंबर आपका हो !
M.V. Act में सीज वाहनों से अटे पड़े थाना प्रांगणों का बोझ घटाने को लेकर उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है।
उक्त संदर्भ में जनपद हरिद्वार में थाना खानपुर पुलिस ने ठोस कार्रवाई करते हुए mv act के तहत लंबे समय से सीज़ अपने वाहनों को नहीं छुडा रहे वाहन स्वामियों के विरुद्ध “अन्य के लिए नज़ीर प्रस्तुत करते हुए” कडी कार्रवाई कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
M.V. Act में लम्बित वाहनों के त्वरित निस्तारण हेतु उच्चाधिकारीगण स्तर से प्राप्त कडे दिशा-निर्देशों के आधार पर थाना खानपुर पुलिस द्वारा उक्त मामलों में प्रभावी पैरवी करते हुए तथ्यों से माननीय न्यायालय को अवगत कराया जिसपर मामलों का संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय द्वारा संबंधित आरोपियों के विरुद्ध N.B.W. वारंट निर्गत किए गए।
प्राप्त N.B.W. वारंट पर थाना खानपुर के होशियार थानाध्यक्ष संजीव थपलियाल के बेहद सधे हुए नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा निर्गत वारंट के सापेक्ष कार्यवाही करते हुए दिनांक 15/04/22 की रात्रि को M.V. Act उल्लंघन से जुड़े 09 वारंटियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
चूंकि अमूमन ऐसा नहीं होता कि mv act में हुए चालान के कारण वाहन स्वामी का वारंट निकले और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना पडे।
वास्तव में होता ये है कि m.v act के तहत किए गए चालान पर कोर्ट द्वारा संज्ञान लेते हुए आर्थिक/अन्य दंड भुगतने के पश्चात वाहन परिपत्र अथवा वाहन को वाहन स्वामी के सुपुर्द किए जाने हेतु आदेश निर्गत किए जाते हैं परन्तु कई वाहन स्वामी जानकारी के बावजूद भी अपने वाहनों को थानों से नहीं ले जाते और ऐसे कई वाहन थाने में सालोंसाल खड़े रहकर न सिर्फ थाना परिसर की जमीन पर बोझ बढाते हैं बल्कि देखने में भी बेहद भद्दे लगते हैं जबकि सरकारी संपत्ति होने के कारण उनकी देखभाल करनी पड़ती है सो अलग।
ज्यादातर वाहन स्वामियों का कहना है कि चालान की धनराशि ज्यादा होती है जो हमारी गाड़ी की मौजूदा कीमत से ज्यादा हो जाती है जिस कारण हम अपना वाहन कोर्ट/थाने से नहीं छुडाते।
अब अचानक हुई इन गिरफ्तारियों से सकते में आए इन वारंटियों एवं अन्य वाहन स्वामियों द्वारा थाना खानपुर पुलिस से बार-बार ऐसे मामलों के निस्तारण का उपाय पूछा जा रहा है।
अभी 17:48 बजे SO खानपुर से हुई वार्ता में उन्होंने बताया- “कल की कार्यवाई के बाद सुबह से कई वाहन स्वामी लगातार थाने आकर मेरे और थाना मुंशी से थाने में खड़ी अपनी गाड़ियों के चालान की राशि कोर्ट में जमा करने हेतु क्या प्रक्रिया है, की जानकारी कर रहे हैं”
Mv Act के तहत गिरफ्तार वारंटियों का विवरण-
(1) सोमपाल निवासी सिकंदरपुर
(2)जितेंद्र निवासी सिकंदरपुर
(3) नीटू निवासी सिकंदरपुर
(4)रूपचंद निवासी सिकंदरपुर
(5) विनय निवासी सिकंदरपुर
(6) राजन निवासी रोहालकी
(7) प्रशांत निवासी ग्राम रहीमपुर
( राजन कुमार निवासी ग्राम हस्तमौली
(9) गुरप्रीत निवासी ग्राम शेरपुर वेला
कहीं आपका तो कोई वाहन चालान की राशि जमा न करने के कारण कई सालों से थाने में तो नहीं खड़ा है
बाद में अनावश्यक परेशान होने से अच्छा है कि समय रहते अपने वाहन को कोर्ट से आदेश लाकर संबंधित थाने से अपने घर ले जाएं और समाज में सम्मान के साथ रहें।